जयपुर, 28 अगस्त।
राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुचर्चित एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया हैं. हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन एकलपीठ ने गुरूवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट भर्ती को रद्द कर रही हैं. हाईकोर्ट का विस्तृत फैसला आने का इ्ंतजार किया जा रहा हैं.
राजस्थान हाईकोर्ट कि एकलपीठ ने करीब एक साल तक सुनवाई करने के बाद 14 अगस्त को सभी याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
अगस्त 2024 में एसआई भर्ती में पेपरलीक होने का आरोप लगाते हुए भर्ती से बाहर हुअ अभ्यर्थी कैलाश शर्मा व अन्य ने याचिकाए दायर कर भर्ती रद्द करने की मांगा कि थी.
मामले में बाद में राजस्थान सरकार के साथ चयनित अभ्यर्थियों ने पक्षकार बनते हुए अपना जवाब पेश किया था.
आरपीएससी की भूमिका
राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एसआई भर्ती की परीक्षा आयोजित कराने वाली आरपीएससी की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं.
जस्टिस समीर जैन की अदालत ने इस मामले में आरपीएससी सदस्यों के पेपरलीक में भूमिका को इंगित करते हुए कहा कि आरपीएससी में सुधार की जरूरत हैं.
कोर्ट ने माना तीन तरह से हुआ पेपरलीक
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि एसआई भर्ती 2021 का पेपर लीक हुआ था और इसके लिए तीन माध्यम से लीक हुए हैं.
हाईकोर्ट ने कहा कि आरपीएससी के दो सदस्यों द्वारा पेपरलीक किया गया. इसके साथ ही इस भर्ती में बड़ी संख्या में डमी अभ्यर्थी शामिल हुए जो कि पेपरलीक का कारण था.
हाईकोर्ट ने इसके साथ ही जगदीश बिश्नोई गैंग को पुरे प्रदेश में पेपरलीक करने के लिए जिम्मेदार माना हैं.




