जयपुर, 27 अगस्त।
राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती-2025 में आवेदन करने वाले उन अभ्यर्थियो को बड़ी राहत दी हैं जो SI भर्ती-2021 में शामिल रहे और अब ओवरएज हो चुके हैं.
हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने रामगोपाल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ओवरऐज हो चुके अभ्यर्थियों को SI भर्ती-2025 में शामिल करने के आदेश दिए हैं.
गौरतलब है कि SI भर्ती-2021 पेपरलीक मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में दिए अपने जवाब में कहा था कि वह 2021 की भर्ती के अभ्यर्थियों को आयुसीमा में छूट देगी.
सरकार के जवाब में कैबिनेट सब कमेटी कि रिपोर्ट का हवाला दिया गया था जिसमें कमेटी ने 2021 की भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती में आयु में छूट देने पर सकारात्मक रूप से विचार की बात कही थी.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हरेन्द्रनील ने अदालत को बताया कि 2025 की भर्ती के लिए जारी किए गए विज्ञापन में कमेटी की सिफारिश को लागू नहीं किया गया और ना ही अभ्यर्थियो को छूट दी गयी हैं..
अधिवक्ता ने हाईकोर्ट से कहा कि RPSC ने उपनिरीक्षक/प्लाटून कमांडर के 1015 पदों के लिए भर्ती निकाली है जिसके लिए 10 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तारीख 8 सितंबर है..
अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि एसआई के पदों पर अंतिम भर्ती 2021 में निकली थी. और वर्तमान में जारी विज्ञप्ति में केवल 3 साल की आयु में छूट दी गई है। लेकिन, 2021 में शामिल होने वाले कई अभ्यर्थी इस छूट के बाद भी ओवरएज हो गए हैं.
बहस सुनने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को इस भर्ती में आवेदन करने के आदेश देते हुए आरपीएससी से जवाब तलब किया हैं.




