सुप्रीम कोर्ट ने बदला आवारा कुत्तों पर पुराना आदेश, टीकाकरण के बाद छोड़े जाने के निर्देश, लेकिन आक्रामक और रैबीज़ ग्रस्त कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी आवारा कुत्तों को टीकाकरण (इम्यूनाइजेशन) के बाद छोड़ा जा सकता है, लेकिन यह निर्देश कुछ शर्तों के साथ लागू होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रैबीज़ से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार दिखाने वाले कुत्तों को किसी भी हालत में दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने यह फैसला जनता की सुरक्षा और पशु कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से दिया है।
इससे पहले दिए गए आदेश में सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने के बाद उनका इलाज और टीकाकरण कर वापस वहीं छोड़ने का निर्देश था, लेकिन देशभर में आवारा कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कोर्ट ने अब यह संशोधन किया है।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि स्थानीय प्रशासन और नगर निकाय इस आदेश का सख्ती से पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी आक्रामक या बीमार कुत्ता दोबारा सार्वजनिक स्थानों पर न छोड़ा जाए।
यह फैसला देशभर में आवारा कुत्तों से जुड़े विवादों और जनहित याचिकाओं के मद्देनज़र आया है। कोर्ट का यह निर्णय आम लोगों की सुरक्षा के लिहाज़ से एक अहम कदम माना जा रहा है।